उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, जरुरी दस्तावेज व लाभ

उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के निवासियों के बीच स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है। 25 लाख रुपये तक की ऋण राशि और 15% से 25% तक की सब्सिडी के साथ, यह योजना छोटे व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने के इच्छुक व्यक्तियों का समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य निवासियों को नया व्यवसाय शुरू करने या अपने मौजूदा उद्यमों का विस्तार करने में सक्षम बनाना है। अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो हम आपको इस योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरुरी दस्तावेज व लाभ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आप आसानी से Uttrakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की एक ऐसी पहल है जिसे स्वरोजगार के अवसरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके निवासियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पात्र व्यक्ति 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं जिसमें सेक्टर और आवेदक श्रेणी के आधार पर 15% से 25% के बीच सब्सिडी दी जाती है। यह पहल उद्यमिता को बढ़ावा देने, बेरोजगारी को कम करने और छोटे पैमाने के व्यवसायों और स्टार्टअप का समर्थन करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना कृषि, विनिर्माण और सेवा-आधारित उद्योगों जैसे कई क्षेत्रों को कवर करती है, जो कई तरह के व्यावसायिक विचारों को प्रोत्साहित करती है।

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उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बीच स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करके, सरकार उत्तराखंड में बेरोजगारी दर को कम करना और अपने निवासियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर व्यवहार्य आय स्रोत प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करना भी है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार एक आत्मनिर्भर, समृद्ध समुदाय की कल्पना करती है, जहाँ व्यक्तियों के पास अपने क्षेत्रों में व्यवसाय बनाने और बनाए रखने के लिए संसाधन हों।

मुख्य तथ्य उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

योजना का नामउत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
किसके द्वारा शुरू की गईमुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
लाभार्थीराज्य के प्रवासी मजदूर
लाभ10 से 25 लाख तक का लोन
उद्देश्यप्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://msy.uk.gov.in/

पात्रता मापदंड

  • आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन करते समय आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक का क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई बकाया ऋण नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के पास अपने क्षेत्र के उस नामित बैंक में बैंक खाता होना चाहिए जो इस योजना का समर्थन करता हो।

लाभ

  • इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक के ऋण के साथ वित्तीय सहायता मिलती है जिससे व्यक्तियों को स्टार्टअप लागत या व्यवसाय विस्तार में मदद मिलती है।
  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 15% से 25% की सब्सिडी भी प्रदान करती है, जो आवेदक के लिए समग्र ऋण बोझ को कम करती है।
  • इस योजना के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि यह ऋण चुकौती को अधिक प्रबंधनीय बनाती है।
  • इस योजना की कम ब्याज दरें आवेदकों के लिए इसे अधिक किफायती बनाती हैं, जिससे उनका वित्तीय तनाव कम होता है।
  • इस योजना से सरकार का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना, बेरोजगारी को कम करना है शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करना और राज्य भर में छोटे व्यवसायों का समर्थन करके स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • आवेदक का मूल या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र।
  • आवेदक के विशिष्ट शाखा में बैंक खाते का विवरण।
  • आधार कार्ड।
  • पैन कार्ड।
  • 10 रुपए के स्टांप पेपर पर आवेदक द्वारा दिया गया शपथ पत्र।
  • आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र (यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी से संबंधित है)।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आने वाले कार्य

फास्ट फूड बिक्री [fast food sales]मोमबत्ती मेकिंग [candle making]
चाय पकौड़ा बिक्री [tea dumplings sale]मशरूम की खेती [Mushroom farming]
ब्रेड अंडा बिक्री [bread egg sale]देशी गाय पालन [indigenous cow rearing]
प्लंबर [plumber]मत्स्य पालन [Fisheries]
दर्जी [Tailor]साग सब्जी उगाना [growing vegetables]
मोबाइल रिपेयरिंग [mobile repairing]फूल विक्रेता [flower seller]
इलेक्ट्रीशियन [electrician]मशीन रिपेयरिंग [machine repair]
मोबाइल रीचार्ज प्वाइंट [mobile recharge point]कार वाशिंग [car washing]
सिलाई-बुनाई [sewing knitting]ट्यूबर [tuber]
एंब्रायडरी [Embroidery]नाई [Barber]
ब्यूटी पार्लर [beauty Parlour]मोची [Cobbler]
स्क्रीन प्रिंटिंग [screen printing]पेन विक्रेता [pen seller]
बुक बाइंडिंग [book binding]डेयरी [dairy]
चूड़ी वाला [bangle wala]बैकयार्ड पोल्ट्री [backyard poultry]
पेपर मैच क्राफ्ट [paper match craft]छोटी बेकरी [small bakery]
झाड़ू निर्माण [broom making]चिकन/मटन शाॅप [Chicken/Mutton Shop]
रिंगाल कार्य [ring work]लोहारगिरी [Lohargiri]
धूप/अगरबत्ती मेकिंग [Incense stick making]कारपेंट्री [carpentry]
पेपर बैग मेकिंग [Paper Bag Making]लांड्री [laundry]

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

अगर आप उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिए गए सेटप को फॉलो करके आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.msy.uk.gov.in पर जाएँ। वहाँ जाकर, “आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” बटन पर क्लिक करें।
MSY Portal
MSY Portal
  • अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें: “आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” पर क्लिक करने के बाद, एक नया पेज खुलेगा। यहाँ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपको अपने फ़ोन पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा। दिए गए बॉक्स में OTP दर्ज करें और “लॉगिन” पर क्लिक करें।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
  • आवेदन पत्र भरें: लॉग इन करने के बाद, आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन पत्र दिखाई देगा, जिसमें चार खंड हैं:
Registration Form
Registration Form
  • सामान्य जानकारी: अपना आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, पता, जन्म तिथि, पैन कार्ड नंबर, शैक्षणिक योग्यता और जाति जैसे विवरण भरें।
  • व्यवसाय संबंधी जानकारी: इस खंड में, अपने व्यवसाय के बारे में विवरण दर्ज करें, जैसे कि व्यवसाय का पता, कर्मचारियों की संख्या और वार्षिक उत्पादन क्षमता।
  • निवेश विवरण: इस बारे में जानकारी दें कि आप अपने व्यवसाय में कितना निवेश करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही, बैंक का नाम, IFSC कोड, शाखा का नाम, पता और जिला जैसी बैंक जानकारी भरें।
  • अन्य बैंक विवरण और शपथ पत्र: किसी अन्य बैंक खाते के बारे में जानकारी जोड़ें। DPR शपथ पत्र डाउनलोड करें, इसे प्रिंट करें, भरें और स्कैन करें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें: निवास प्रमाण पत्र, फोटो, प्रस्तावित निवेश प्रमाण पत्र, आईडी प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र और अपनी बैंक पासबुक की एक प्रति सहित सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • फ़ॉर्म जमा करें: अंत में, घोषणा को ध्यान से पढ़ें। अपना फ़ॉर्म जमा करने के लिए घोषणा विकल्प पर क्लिक करें। सबमिट होने के बाद फ़ॉर्म विभाग को चला जाएगा और आपको जल्द से जल्द जवाब मिलेगा।

सम्पर्क विवरण

  • टोल फ्री नंबर +91-7617576909

पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति जो उत्तराखंड का निवासी है और आयु तथा अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, वह आवेदन कर सकता है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि क्या है?

यह योजना व्यवसाय के प्रकार के आधार पर 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।

क्या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कोई सब्सिडी प्रदान की जाती है?

हां, 15% से 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे ऋण चुकौती अधिक प्रबंधनीय हो जाती है।

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